Terms And Condition
आवेदन पत्र शुल्क से सम्बंधित नियम :-
निगम द्वारा कार्मिक विभाग की अनुशंसा , रिक्त पदों के लिये योग्य आवेदकों के चुनाव व निगम की परियोजनाओं के लक्ष्यो की प्राप्ति के लिये विभिन्न विभागों में अलग अलग पदों के लिये योग्य उम्मीदवारो से ऑफलाइन /ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। भर्ती में आवेदन का आमत्रंण सामान्यतः प्रिटं मिडिया , समाचार पत्रों, निगम की आधिकारिक वेबसाइट, निगम के आधिकारिक सोशल मिडिया चैनल इत्यादि के माध्यम से किया जाता है।
प्रत्येक पद पर आवेदन के लिये एक आवेदन राशि निगम में ऑफलाइन (बैंक चालान) व ऑनलाइन (क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग , यूपियाई , वॉलेट ) माध्यम से जमा करनी होती है। यह राशि अप्रतिदेय होती है। किसी भी पद के लिये किया गया आवेदन शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) है।
डीलरशिप उत्पाद प्राप्ति हेतु जमा राशि के संबंधित नियम :-
1. डीलर आवेदक हेतु उत्पाद राशि न्यूनतम 25000 /- है।
2. चयन के पश्चात डीलर आवेदक को डाक /ई - मेल के जरिये कार्य के संबंध में अनुबंध, घोषणा पत्र एवं रिक्त चालान, सूचना सहित उत्पाद निवेश राशि जमा करवाने बाबत भेजा जायेगा।
3. 100 % उत्पाद निवेश राशि जमा करवाने एवं घोषणा पत्र 100/- के स्टाम्प पर नोटेरी करवा कर भेजने पर आवेदक को ऑनलाइन / ऑफलाइन एक दिवसीय प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
4. प्रशिक्षण के पश्चात जमा कराई गई उत्पाद निवेश राशि का स्टॉक उपलब्ध करा दिया जायेगा।
5. निगम द्वारा आवेदकों का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने पर उसकी उसकी जमा उत्पाद निवेश राशि बिना किसी कटौती के वापस लौटा दी जायेगी।
6. आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ होने से लेकर प्रशिक्षण के परिणाम घोषित होने तक यदि कोई आवेदक आवेदन वापस लेता है तो उसके द्वारा जमा करवाई गयी 50% उत्पाद निवेश राशि जब्त कर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
7. प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर आवेदक द्वारा जमा 50 % उत्पाद निवेश राशि निगम द्वारा जब्त कर आवेदक को अयोग्य मान आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा।
8. प्रशिक्षण का खर्च निगम द्वारा वहन किया जायेगा। (यात्रा भत्ता एवं अन्य किसी भी प्रकार का खर्च निगम द्वारा वहन नही किया जायेगा),
9. निगम का पशुपालन विभाग, भारत सरकार या किसी अन्य सरकारी विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है।
10. डीलर को निगम के उत्पाद FOR होंगे।
11. निगम की सहमति के बिना किये गये सभी कार्य अवैध माने जायेंगे एवं डीलर इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
12. निगम में जमा उत्पाद निवेश राशि के बदले डीलर को निर्धारित दर पर माल भेज दिया जायेगा।
13. डीलर के कार्य, लक्ष्य, नियम व शर्ते निगम तय करेगा एवं इनमें संशोधन का अधिकार भी निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
14. निगम के नियम एवं शर्ते सभी डीलरों पर अनिवार्य रूप से लागू होगी एवं इनमें आवश्यकता अनुसार निगम किसी भी प्रकार का संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है।
15. चयन के उपरान्त निगम द्वारा आवश्यकता अनुसार बुलवाने पर डीलर को उपस्थित होना होगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
16. चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तथा उत्पाद निवेश राशि जमा करवाने के उपरान्त किसी कारणवश डीलर यदि निगम को छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है परन्तु उस स्थिति में 50% उत्पाद निवेश राशि क्षतिपूर्ति के रूप में जब्त कर ली जायेगी।
17. डीलर प्रत्येक दिन, प्रति सप्ताह की सेल्स रिपोर्ट सोमवार को निगम कार्यालय में व संबंधित ऑथोरिटी को निर्धारित प्रारूप में भेजेगा।
18 किसी भी तरह के प्रचार - प्रकार सामग्री, पम्पलेट, बैनर, विज्ञापन छपवाने से पूर्व निगम की अनुमति आवश्यक होगी। बिना सूचना के किये गये विज्ञापन व प्रचार - प्रसार के लिये निगम जिम्मेदार नहीं होगा।
19. निगम के नाम किसी भी व्यक्ति से (कैल्शियम विक्रय के आलावा) स्पेशल गोल्ड दूधधारा कैल्शियम कैन का कोई नगद लेन - देन नहीं किया जायेगा। ऐसा पाये जाने पर तुरन्त प्रभाव से पद से हटा दिया जायेगा। निगम के साथ उपरोक्त संबंध में सभी व्यवहार ऑनलाइन भुगतान, चालान व डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से ही किये जायेंगे।
21. डीलर पशुपालक से प्राप्त व्यक्तिगत व अन्य जानकारी को निगम के अलावा किसी भी व्यक्ति /कम्पनी /फर्म व अन्य क़ानूनी संगठन में साझा नहीं करेगा। प्राप्त जानकारी को पूर्ण रूप से गोपनीय रखेगा।
विक्रय सहायक हेतु :-
उत्पाद प्राप्ति हेतु जमा राशि के सम्बंधित नियम :-
1. विक्रय सहायक को उत्पाद प्राप्ति हेतु 10,000/- की राशि कार्य सम्बन्धी घोषणा पत्र के साथ चालान के जरिए या डिजिटल पेमेन्ट के जरिये जमा करानी होगी।
2 . विक्रय सहायक को समस्त उत्पाद FOR कम्पनी द्वारा देय होगा।
3 .निगम से उत्पाद प्राप्त करने के लिए प्रारम्भिक राशि दस हजार रूपए (10,000 /-) ही जमा करवाना है.उससे प्राप्त उत्पाद को बेचने से प्राप्त राशि लगातार ऑफलाइन (चालान)/ऑनलाइन (क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग , यूपियाई , वॉलेट ) के माध्यम से जमा कराना होता है। जमा की राशि के एवज में निगम द्वारा उत्पाद ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजा जाता है। इसके अलावा यदि विक्रय सहायक चाहे वह विक्रय विकास अधिकारी या अन्य निगम अधिकारी हो नगद देता /ती है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है निगम जिम्मेदार नहीं होगा।
राशि वापसी नियम :-
1. उत्पाद प्राप्ति हेतु राशि जमा कर देने के बाद यदि विक्रय सहायक अपना चयन रद्द करवाता है। तो राशि में से तीस(30) प्रतिशत राशि काट कर शेष राशि वापसी दी जायेगी तत्पश्चातचयन रद्द हो जायेगा।
2. अगर विक्रय सहायक उत्पाद लेने के बाद उत्पाद नहीं बेच पाता है तो विक्रय सहायक अपना चयन रद्द करने का आवेदन करके निगम की उत्पाद वापस नीति (Back Policy) के तहत निगम के उत्पाद को वापस कर सकता है निगम द्वारा पुनः बेचे जा सकने वाले उत्पाद को ही वापसी लिया जायेगा निगम ने जिस मूल्य में उत्पाद दिया है उसकी पचास (50) प्रतिशत राशि को घटा कर पैसा वापस लौटा देगी।
3. यदि ग्राहक / पशुपालक / किसान उत्पाद खरीदने की तिथि से (5) दिन के अंदर उत्पाद वापस कर के पैसा वापस के लिए आवेदन करता है तो विक्रय सहायक उन उत्पाद का निगम को वापस कर सकता है। बशर्ते उत्पाद दोबारा बेचने की स्थिति में होने चाहिए। इस मामले में अंतिम फैसला निगम का होगा।
अन्य नियम :-
विक्रय सहायक के विरुद्ध अनुबन्ध में वर्णितानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
(1) 2 माह तक कार्य लक्ष्य शून्य रहने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
(2) विक्रय सहायक को किसी प्रकार का आवास /कार्यालय उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।
(3) विक्रय सहायक को किसी नियमित नियुक्ति में 2 वर्ष पूर्ण करने से पूर्व कोई विशेषाधिकार अथवा प्राथमिकता नहीं होगी।
(4) विक्रय सहायक को अन्य बोनस एवं अन्य भत्ता आदि देय नहीं होगा।
विपणन सहायक हेतु :-
उत्पाद प्राप्ति हेतु जमा राशि के सम्बंधित नियम :-
1. विपणन सहायक को उत्पाद प्राप्ति हेतु 10,000/- की राशि कार्य संबंधी घोषणा पत्र के साथ चालान के जरिये या डिजिटल पेमेंट के जरिये जैम करानी होगी।
2. विपणन सहायक को समस्त उत्पाद FOR कम्पनी द्वारा देय होगा।
3. निगम द्वारा प्रत्येक बार जमा की गई राशि के एवज में उत्पाद भेजा जायेगा।
4. निगम से उत्पाद प्राप्त करने के लिए राशि दस हजार (10,000/-) रु ही जमा करवाना है। उससे प्राप्त उत्पाद को बेचने से प्राप्त राशि लगातार नियमपूर्वक चालान के माध्यम से जमा करवाना है। और उत्पाद प्राप्त करना है। इसके अलावा यदि विपणन सहायक किसी को चाहे वह विपणन प्रबंधक या अन्य निगम अधिकारी हो नगद देता /ती है, तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है निगम जिम्मेदार नहीं होगा।
राशि वापसी नियम :-
1. राशी जमा कर देने के बाद यदि विपणन सहायक अपना चयन रद्द करवाता है तो राशी में से तीस (30) प्रतिशत राशी काट कर शेष राशी वापसी दी जायेगी तत्पश्चात चयन रद्द हो जायेगा।
2. अगर विपणन सहायक उत्पाद लेने के बाद में उत्पाद नहीं बेच पाता है। तो वह अपना चयन रद्द करने का आवेदन करके निगम की उत्पाद वापस नीति (Back Policy)के तहत निगम के उत्पाद को वापस कर सकता है। निगम द्वारा पुनः बेचे जा सकने वाले उत्पाद को ही वापसी लिया जायेगा निगम ने जिस मूल्य में उत्पाद दिया है उसकी पचास (50) प्रतिशत राशी को घटा कर पैसा वापस लौटा देगी।
3. पशुपालक /किसान /ग्राहक विपणन सहायक से उत्पाद खरीदने की तिथि से (5) दिन के अन्दर उत्पाद वापस कर के पैसा वापस के लिए आवेदन कर सकता है और विपणन सहायक उन उत्पाद को निगम को वापस कर सकता है बशर्ते उत्पाद दोबारा बेचने की स्थिति में होने चाहिए। इस मामले में अंतिम फैसला निगम का होगा।
अन्य नियम
(1) 2 माह तक कार्य लक्ष्य शून्य रहने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
(2) विपणन सहायक को किसी प्रकार का आवास /कार्यालय उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।
(3) विपणन सहायक को किसी नियमित नियुक्ति में 2 वर्ष पूर्व कोई विशेषाधिकार अथवा प्राथमिकता नहीं होगी।
(4) विपणन सहायक को अन्य बोनस एवं अन्य भत्ता आदि देय नहीं होगा।
मार्केटिगं एजेंट हेतु :-
उत्पाद प्राप्ति हेतु जमा राशि के सम्बंधित नियम :-
1. मार्केटिगं एजेंट को उत्पाद प्राप्ति हेतु 10,000/- की राशि कार्य संबंधी घोषणा पत्र के साथ चालान के जरिये या डिजिटल पेमेंट के जरिये जमा करानी होगी।
2. मार्केटिगं एजेंट को समस्त उत्पाद FOR कम्पनी द्वारा देय होगा।
3. निगम द्वारा प्रत्येक बार जमा की गई राशि के एवज में उत्पाद भेजा जायेगा।
4. निगम से उत्पाद प्राप्त करने के लिए राशि दस हजार (10,000/-) रु ही जमा करवाना है। उससे प्राप्त उत्पाद को बेचने से प्राप्त राशि लगातार नियमपूर्वक चालान के माध्यम से जमा करवाना है। और उत्पाद प्राप्त करना है। इसके अलावा यदि मार्केटिगं एजेंट किसी को चाहे वह डीलर हो नगद देता /ती है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है निगम जिम्मेदार नहीं होगा।
राशि वापसी नियम :-
1. राशी जमा कर देने के बाद यदि मार्केटिगं एजेंट अपना चयन रद्द करवाता है तो राशी में से तीस (30) प्रतिशत राशी काट कर शेष राशी वापसी दी जायेगी तत्पश्चात चयन रद्द हो जायेगा।
2. अगर मार्केटिगं एजेंट उत्पाद लेने के बाद में उत्पाद नहीं बेच पाता है। तो वह अपना चयन रद्द करने का आवेदन करके निगम की उत्पाद वापस नीति (Back Policy)के तहत निगम के उत्पाद को वापस कर सकता है। निगम द्वारा पुनः बेचे जा सकने वाले उत्पाद को ही वापसी लिया जायेगा निगम ने जिस मूल्य में उत्पाद दिया है उसकी पचास (50) प्रतिशत राशी को घटा कर पैसा वापस लौटा देगी।
3. पशुपालक /किसान /ग्राहक मार्केटिगं एजेंट से उत्पाद खरीदने की तिथि से (5) दिन के अन्दर उत्पाद वापस कर के पैसा वापस के लिए आवेदन कर सकता है और मार्केटिगं एजेंट उन उत्पाद को निगम को वापस कर सकता है बशर्ते उत्पाद दोबारा बेचने की स्थिति में होने चाहिए। इस मामले में अंतिम फैसला निगम का होगा।
अन्य नियम
(1) 2 माह तक कार्य लक्ष्य शून्य रहने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
(2) मार्केटिगं एजेंट को किसी प्रकार का आवास /कार्यालय उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।
(3) मार्केटिगं एजेंट को किसी नियमित नियुक्ति में 2 वर्ष पूर्व कोई विशेषाधिकार अथवा प्राथमिकता नहीं होगी।
(4) मार्केटिगं एजेंट को अन्य बोनस एवं अन्य भत्ता आदि देय नहीं होगा।
पशु सेवक हेतु :-
उत्पाद प्राप्ति हेतु जमा राशि के सम्बंधित नियम :-
1. पशु सेवक को उत्पाद प्राप्ति हेतु 10,000/- की राशि कार्य संबंधी घोषणा पत्र के साथ चालान के जरिये या डिजिटल पेमेंट के जरिये जमा करानी होगी।
2. पशु सेवक को समस्त उत्पाद FOR कम्पनी द्वारा देय होगा।
3. निगम द्वारा प्रत्येक बार जमा की गई राशि के एवज में उत्पाद भेजा जायेगा।
4. निगम से उत्पाद प्राप्त करने के लिए राशि दस हजार (10,000/-) रु ही जमा करवाना है। उससे प्राप्त उत्पाद को बेचने से प्राप्त राशि लगातार नियमपूर्वक चालान के माध्यम से जमा करवाना है। और उत्पाद प्राप्त करना है। इसके अलावा यदि पशु सेवक किसी को चाहे वह डीलर हो नगद देता /ती है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है निगम जिम्मेदार नहीं होगा।
राशि वापसी नियम :-
1. राशी जमा कर देने के बाद यदि पशु सेवक अपना चयन रद्द करवाता है तो राशी में से तीस (30) प्रतिशत राशी काट कर शेष राशी वापसी दी जायेगी तत्पश्चात चयन रद्द हो जायेगा।
2. अगर पशु सेवक उत्पाद लेने के बाद में उत्पाद नहीं बेच पाता है। तो वह अपना चयन रद्द करने का आवेदन करके निगम की उत्पाद वापस नीति (Back Policy)के तहत निगम के उत्पाद को वापस कर सकता है। निगम द्वारा पुनः बेचे जा सकने वाले उत्पाद को ही वापसी लिया जायेगा निगम ने जिस मूल्य में उत्पाद दिया है उसकी पचास (50) प्रतिशत राशी को घटा कर पैसा वापस लौटा देगी।
3. पशुपालक /किसान /ग्राहक पशु सेवक से उत्पाद खरीदने की तिथि से (5) दिन के अन्दर उत्पाद वापस कर के पैसा वापस के लिए आवेदन कर सकता है और पशु सेवक उन उत्पाद को निगम को वापस कर सकता है बशर्ते उत्पाद दोबारा बेचने की स्थिति में होने चाहिए। इस मामले में अंतिम फैसला निगम का होगा।
अन्य नियम
(1) 2 माह तक कार्य लक्ष्य शून्य रहने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
(2) पशु सेवक को किसी प्रकार का आवास /कार्यालय उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।
(3) पशु सेवक को किसी नियमित नियुक्ति में 2 वर्ष पूर्व कोई विशेषाधिकार अथवा प्राथमिकता नहीं होगी।
(4) पशु सेवक को अन्य बोनस एवं अन्य भत्ता आदि देय नहीं होगा।
पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता (AHW)
1. पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा स्पेशल गोल्ड दूधदारा कैल्शियम (फीड सप्लीमेन्ट) प्राप्त करने के लिये प्रशिक्षण पूर्ण होने और नियुक्ति से पूर्व उत्पाद प्राप्ति हेतु निगम में न्यूनतम उत्पाद खरीद राशी 10,000/- जमा करानी होगी। यह राशी सुरक्षा /प्रशिक्षण शुल्क राशि के अतिरिक्त होगी।
2. पशु पालक /किसान परिवार द्वारा स्पेशल गोल्ड दूधधारा कैल्शियम कैन (5 लीटर) की खरीद पर एक लाख का दुर्घटना बीमा (निःशुल्क) जारी करना। एक कैन खरीदने पर एक व्यक्ति का एक साल के लिए एक लाख का दुर्घटना बीमा जारी होगा।
3. कक्षाये प्रारम्भ होने व प्रथम क़िस्त जमा कराने पश्चात पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता को एक साल के लिए (दो लाख पचास हजार) 2.50 लाख रुपये का निःशुल्क दुर्घटना बीमा जारी होगा। (जनवरी 2021 से बीमा राशि 1 लाख रूपये से बढाकर 2.50 लाख कर दी गयी है।)
4. पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता को निगम के लक्ष्य पूर्ण करने पर एक हजार (1000/-) रु अतिरिक्त बोनस भुगतान किया जायेगा निर्धारित लक्ष्य लगातार एक वर्ष तक पूर्ण करने पर निगम की और से नियमानुसार एक मोटरसाइकिल प्रदान की जायेगी।
सुरक्षा / प्रशिक्षण शुल्क राशि वापसी नियम :-
(1) प्रशिक्षण में प्रवेश के समय ऑनलाइन /ऑफलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न सुरक्षा /प्रशिक्षण शुल्क राशी वापसी चाहने हेतु आवेदन पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी करवाकर जमा करवाना होता है।
(2) पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता घोषणा पत्र में दिये गये नियमानुसार एवं लक्ष्यानुसार पशु सेवा केंद्र पर एक वर्ष कार्य करने पर सुरक्षा /प्रशिक्षण शुल्क राशि लौटाई जायेगी। उस सुरक्षा/प्रशिक्षण शुल्क राशी में रजिस्ट्रेशन शुल्क व परीक्षा शुल्क शामिल नहीं है। पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण रजिस्ट्रेशन शुल्क व परीक्षा शुल्क वापसी देय नहीं है।
(3) निगम में नियुक्ति नहीं चाहकर केवल प्रशिक्षण प्राप्त करने के एवज में सुरक्षा / प्रशिक्षण शुल्क राशी नहीं लौटायी जायेगी।
विशेष :- निगम द्वारा उपर्युक्त वर्णित प्रत्येक पद पर नियमानुसार एवं लक्ष्यानुसार कार्य करने पर मासिक वेतन दिया जाता है। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर मासिक वेतन में आनुपातिक कटौती कर भुगतान किया जाता है। बोनस व अन्य भत्ता नियमानुसार दिया जाता है।