दूधधारा पशु आहार डीलरशिप
                            निगम के "स्वस्थ पशु विकसित पशुपालक" उद्देश्य के अंतर्गत पशुपालकों / किसानों तक उच्च गुणवत्ता वाले पशु आहार को पहुँचाने हेतु पंचायत स्तर/ तहसील स्तर/ जिला स्तर पर डीलरशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते है। जहाँ मेडिकल स्टोर, बीज वितरण विक्रेता, डेयरी बूथ संचालक, संस्था, व्यक्ति विशेष अन्य कोई भी आवेदन कर निगम के साथ जुड़कर अपना व्यवसाय बढ़ा सकता है | निगम के उत्पादों को किसानों / पशुपालकों तक पहुंचाने के लिए डीलर माध्यम का कार्य करता है जहां डीलर को अच्छा मुनाफा व अन्य लाभ निगम की ओर से दिए जाते है डीलर का प्रचार- प्रसार का खर्चा निगम द्वारा वहन किया जाता है जिसमे डीलर को अपने स्तर पर पशुपालक / किसानों को दूधधारा पशु आहार की बिक्री करनी होती है|
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                            ( निगम के उत्पाद दूधधारा पशु आहार डीलरशिप हेतु नियम एवं शर्ते  )
                            1. शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताऐं
                                 (क) भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड /संस्था से किसी भी विषय में दंसवी कक्षा (माध्यमिक शिक्षा) उत्तीर्ण 
                                 (ख) डीलर आवेदक अच्छे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य और उत्तम चरित्र का होना चाहिए |
                            2. डीलर को निगम द्वारा 5 लाख का निःशुल्क दुर्घटना बीमा वार्षिक (डीलर रहने तक) दिया जाता है | 
                            3. आयु सीमा न्यूनतम 25 वर्ष , 
                            4. डीलरशिप कार्य एवं लाभ - 
                                 1. पशुपालक /किसानों को दूधधारा पशु आहार की बिक्री करना |
                                 2. निगम द्वारा डीलर को दूधधारा पशु आहार मार्जिन/डिस्काउंट (लाभ) पर भेजा जायेगा। 
                            एक लाख का दुर्घटना बीमा (निःशुल्क) जारी करना | एक कैन खरीदने पर एक व्यक्ति का एक साल के लिए
                            दुर्घटना बीमा जारी होगा | 
                                 5. इच्छुक आवेदक को डीलरशिप हेतु आवेदन पत्र सभी वांछित दस्तावेज एवं आवेदन शुल्क के साथ निगम कार्यालय में जमा करवाना होगा |
                                 6. चयनित डीलर को कार्य के संबंध में घोषणा पत्र 100 रु. के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी करवाकर निगम में जमा करवाना है |
                                 7. निगम में जमा कराई गई राशि के बदले में डीलर को निर्धारित दर पर उत्पाद भेजा जायेगा |
                                 8. डीलर को निगम के उत्पाद FOR होंगे |
                                 9. डीलर प्रति सप्ताह सोमवार को निगम को सेल्स रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में भेजेगा |
                            हेल्पलाइन नंबर 9351899199, 0141-2202271  (सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक)
                        
 भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड
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